मधुबनी न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बिस्फी थाना के जमादार दिनेश कुमार दिवाकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पुलिस अफसर पर नियम के विरुद्ध काम करने का आरोप है. अमित कुमार झा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनी कि पुलिस द्वारा जमानत कराने की नोटिस देने के बाद वह न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल किये हैं.
जवाब में न्यायाधीश ने अपर लोक अभियोजक मधुरानी से पूछा कि गैर जमानतीय धारा में पुलिस को जमानत लेने के लिए आरोपित को नोटिस देने का प्रावधान है तो एपीपी ने हाथ खड़े कर दिए. बाद में न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध स्पष्टीकरण का आदेश पारित कर दिया. अगली सुनवाई आगामी 15 मई को होगी. बिस्फी थाना के सिंगिया के सर्व श्याम झा ने अरविंद श्याम झा व अन्य के खिलाफ मारपीट व महिला सदस्यों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज कराया था. एपीपी ने बताया कि घटना के बाद दो गाड़ी पुलिस ने जब्त किया था .जांच में एक मोटरसाइकिल अमित कुमार झा का पाया गया. सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अनुसंधानकर्ता को अमित के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अनुसंधानकर्ता ने करवाई करने के बजाय आरोपित को जमानत कराने के लिए नोटिस तामिल करा दिया.