बिहार सरकार के स्कूलों की खराब स्थिति से संबंधित याचिका पर SC ने बिहार सरकार से जवाब मांगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार से बिहार के सरकारी स्कूलों की कथित निराशाजनक स्थिति को उठाने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बिहार सरकार से एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। एनजीओ की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने तर्क दिया कि आरटीई अधिनियम, 2009 में निर्धारित बुनियादी न्यूनतम वैधानिक मानदंडों का बिहार राज्य द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जाता है।
एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिहार के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में अनुकूल शैक्षणिक माहौल के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं अनुपस्थित हैं । देश में 72663 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 3 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। उन्हें स्कूल में बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है।