SC ने UPSC, बिहार सरकार को बिहार DGP को अंतिम रूप देने का दिया निर्देश

Update: 2022-12-16 14:15 GMT
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और बिहार सरकार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के नाम को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।
यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दिया।
यूपीएससी ने अदालत को अवगत कराया है कि अधिकारियों के नामों की सिफारिश के लिए एक पैनल गठित किया गया है।
पीठ ने कहा कि बिहार राज्य 2 जनवरी, 2023 को या उससे पहले बाद के कदम उठाएगा।
अदालत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसके सिंघल की नियुक्ति को चुनौती देने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
एसके सिंघल 19 दिसंबर, 2022 को कार्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस कानूनी प्रश्न की जांच करेगी कि क्या 'प्रकाश सिंह' मामले के दिशानिर्देश दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर लागू होते हैं।
शीर्ष अदालत वकील प्रशांत भूषण द्वारा यह तय करने के लिए की गई प्रार्थना पर सहमत हुई कि राकेश अस्थाना के पद से सेवानिवृत्त होने के बावजूद 'प्रकाश सिंह' मामले के दिशानिर्देश दिल्ली सीपी पर लागू होते हैं या नहीं।
सीपीआईएल ने मामले के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। (एएनआई)
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