Patna HC ने आर्म्स एक्ट मामले में अनंत सिंह को बरी किया

Update: 2024-08-14 11:45 GMT
Patna पटना : पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व आरजेडी विधायक और प्रभावशाली बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह को हाई-प्रोफाइल आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया। अनंत सिंह पर सबसे पहले तब मामला दर्ज किया गया था, जब पटना पुलिस ने 24 जून, 2015 को बाढ़ में उनके पैतृक घर से एके-47 असॉल्ट राइफल, कारतूस, एक बुलेटप्रूफ जैकेट और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। इसके अलावा, पटना में मॉल रोड स्थित उनके आवास से कथित तौर पर एक इंसास राइफल और एक मैगजीन बरामद की गई थी।
हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की अध्यक्षता वाली अदालत ने सबूतों के अभाव में सिंह को बरी कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. शाही ने मामले में अनंत कुमार सिंह का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अजय कुमार मिश्रा ने सरकार की ओर से दलीलें रखीं।
अदालत के फैसले के साथ ही सिंह की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि उनकी रिहाई का सही समय अभी स्पष्ट नहीं है। वह फिलहाल पटना की बेउर जेल में हैं।अनंत कुमार सिंह बिहार की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, जो मोकामा विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने निर्दलीय, जेडी(यू) और आरजेडी उम्मीदवार सहित विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व किया है। आर्म्स एक्ट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव जीता।
मजे की बात यह है कि इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद, नीलम देवी ने भी विश्वास मत के दौरान अपनी निष्ठा बदल ली थी।
अनंत सिंह को लोकसभा चुनाव के दौरान दो सप्ताह के लिए पैरोल दी गई थी, इस दौरान विपक्ष ने उन पर मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में जेडी(यू) उम्मीदवार ललन सिंह का समर्थन करने का आरोप लगाया था, जबकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर उनके लिए प्रचार नहीं किया था। ललन सिंह अंततः चुनाव जीत गए। जेल लौटने से पहले अनंत सिंह ने भरोसा जताया था कि डेढ़ महीने के भीतर उनकी हमेशा के लिए रिहाई हो जाएगी।

(आईएएनएस)

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