पत्नी को प्रताड़ित करने वाले को डेढ़ वर्ष की सजा

Update: 2023-05-05 14:12 GMT

दरभंगा न्यूज़: पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी पति को डेढ़ वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिये ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट निवासी संजय कुमार साह को दफा 498ए भादवी के तहत यह सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं किए जाने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

दफा 323 भादवी के तहत तीन माह की कैद की सजा भी सुनाई गई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रामउदार मोची ने बहस की. उन्होंने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध सुचिका पूजा कुमारी ने वर्ष 2021 में प्रताड़ित करने तथा मारपीट कर बुरी तरह जख्मी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी महिला थाना कांड संख्या 99/21 दर्ज कराई थी. न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्ष की ओर से सुनवाई के बाद उपयुर्क्त सजा सुनाई है. न्यायालय ने वाद विचारण में अभियुक्त को काराअवधि में बिताए गए समय को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया है.

शराब मामले में पांच वर्ष की कारावास

अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने अवैध रूप से शराब रखने के मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी दीपक राम को दफा 30(अ) उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार के बाद पांच वर्ष की कैद एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

मामले में अभियोजनपक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बहस की. उन्होंने बताया कि उपयुर्क्त अभियुक्त के विरुद्ध विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 110/22 दर्ज कराई गई थी.

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