NEET 'paper leak': उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से जोड़ा संबंध, मांगा स्पष्टीकरण

Update: 2024-06-20 11:18 GMT
पटना Bihar: नीट-यूजी परीक्षाओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, बिहार के उपमुख्यमंत्री Vijay Sinha ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव और कथित पेपर लीक मामले के एक आरोपी के बीच संबंध जोड़ा है और राजद नेता से स्पष्टीकरण मांगा है।
सिन्हा ने दावा किया कि तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक गेस्ट हाउस कर्मचारी को बुलाकर नीट प्रश्नपत्र "लीक" के एक आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक कराया था।
उन्होंने कहा कि "मंत्री" शब्द का इस्तेमाल पूर्व उपमुख्यमंत्री के लिए किया गया था। सिन्हा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "1 मई को तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने गेस्टहाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार को रांची में जेल में बंद सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने के लिए बुलाया था। 4 मई को प्रीतम कुमार ने एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए प्रदीप कुमार को फिर से बुलाया। तेजस्वी यादव के लिए 'मंत्री' शब्द का इस्तेमाल किया गया।" डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या प्रीतम कुमार अभी भी उनके निजी सचिव हैं और सिकंदर यादवेंदु कौन हैं। "तेजस्वी यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रीतम कुमार अभी भी उनके निजी सचिव हैं और उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सिकंदर कुमार यादवेंदु कौन हैं। जब लालू प्रसाद यादव रांची में जेल में थे, तब सिकंदर कुमार यादवेंदु लालू की सेवा में थे। वे सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। वे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब वे सत्ता में होते हैं तो घोटाले करते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं," सिन्हा ने कहा। इस बीच, गेस्टहाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार ने आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। कुमार ने कहा, "प्रीतम ने मुझे फोन करके 1 मई और फिर 4 मई को सिकंदर कुमार के लिए कमरा बुक करने को कहा। मैंने रिक्वायरमेंट मांगा, जिस पर उन्होंने कहा कि यह उनके द्वारा दिया जाएगा।" उल्लेखनीय है कि पटना पुलिस ने NEET परीक्षा देने वाले कुछ उम्मीदवारों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से चार की पहचान NEET परीक्षार्थी अनुराग यादव, उसके चाचा सिकंदर यादवेंदु और दो अन्य - नीतीश कुमार और आनंद के रूप में हुई है। पटना पुलिस ने NEET परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में सभी चार आरोपियों - अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंदु के इकबालिया बयान प्राप्त किए हैं। ये इकबालिया बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत लिए गए हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें NEET-UG, 2024 परीक्षा से संबंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है, जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर 45 मिनट खो दिए थे और प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। NEET-UG 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 14 जून की निर्धारित घोषणा तिथि से पहले 4 जून को घोषित किए गए थे। अनियमितताओं और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि परिणामों से पता चला कि 67 छात्रों ने 720 के पूर्ण स्कोर के साथ परीक्षा में टॉप किया था।
छात्रों द्वारा फिर से परीक्षा की मांग करते हुए अदालतों में याचिकाएँ दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1,500 से अधिक छात्रों की फिर से परीक्षा की अनुमति दी है, जिन्हें "ग्रेस मार्क्स" दिए गए थे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है। 13 जून को, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में "ग्रेस मार्क्स" पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और इन उम्मीदवारों के पास 23 जून को परीक्षा में फिर से शामिल होने का विकल्प होगा, जिसके परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे, या समय की हानि के लिए दिए गए क्षतिपूर्ति अंकों को छोड़ देंगे। मंगलवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही, चाहे वह 0.001 प्रतिशत जितनी भी छोटी क्यों न हो, को पूरी तरह से संबोधित किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। (एएनआई)
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