NEET controversy: शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी

Update: 2024-06-19 19:16 GMT
नई दिल्ली India: शिक्षा मंत्रालय ने पटना में NEET परीक्षा-2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि नीट (यूजी)-2024 से संबंधित मामले में ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से संबोधित किया जा चुका है। बयान में कहा गया है, "पटना में परीक्षा के आयोजन में कथित कुछ अनियमितताओं के संबंध में, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पुलिस से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार इस रिपोर्ट के मिलने पर आगे की
कार्रवाई
करेगी।"
इसने आगे दोहराया कि नीट (यूजी) परीक्षा 2024 मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा था कि अगर नीट-यूजी, 2024 परीक्षा आयोजित करने में कोई लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, "यदि किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।"
सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें NEET-UG 2024 के परिणामों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की माँग की गई थी, जिसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उम्मीदवारों ने प्रश्नपत्र लीक होने, क्षतिपूर्ति अंक दिए जाने और NEET-UG 2024 के प्रश्नों में विसंगतियों का मुद्दा उठाया है।
इस महीने की शुरुआत में, NTA ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि परीक्षा में बैठने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए "ग्रेस मार्क्स" पाने वाले 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएँगे और छात्रों को फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। NTA ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया, "परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएँगे।" सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही नीट-यूजी, 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। (एएनआई)
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