आचार संहिता मामले में सांसद बाइज्जत बरी

Update: 2023-04-20 12:25 GMT

गया न्यूज़: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से सम्बंधित आंती थाना में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया. विशेष न्यायालय एमएलए-एमपी कोर्ट मो. इमाम खान की अदालत ने औरंगाबाद के वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह, राजदेव राम व जयनंदन सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया.

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी डॉ. आलोक कुमार हिमांशु ने बताया कि न्यायालय की ओर से सम्मन वारंट और अभियोजन द्वारा पत्राचार के बावजूद किसी भी जिला स्तर के या सचिवालय स्तर के कार्यालय से उनकी पदस्थापना की ना तो जानकारी प्राप्त हुई और ना ही उन्हें साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया गया. उसी प्रकार इस मामले के अनुसंधानकर्ता दिनेश प्रसाद सिंह को भी सभी प्रयासों के बावजूद उपस्थापित नहीं कराया जा सका. परीक्षित चार गवाहों में तीन प्रतिकूल साक्षी घोषित किए गए.

गौरतलब है कि 23 मार्च 2014 को बिना अनुमति के वर्तमान सांसद द्वारा एक शिलापटट का अनावरण तथा जनसभा कर स्वतंत्रता सेनानी को माल्यार्पण करने का कार्य किया गया जिसका आयोजन पार्टी कार्यकर्ता राजदेव साव व जयनंदन सिंह द्वारा किया गया था.

यह कार्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था जिसके लिए तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री राम उरांव ने आंती थाना में लिखित प्रतिवेदन देकर एवं 188 भारतीय दंड विधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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