हत्या के मामले में मांझी के पूर्व मंत्री को उम्रकैद की सजा

Update: 2023-02-22 13:13 GMT

छपरा। सारण जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में मांझी के पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (तीन)-सह-सांसद एवं विधायक की विशेष अदालत के न्यायाधीश नलीन कुमार पाण्डेय ने मांझी के पूर्व विधायक-सह-पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा दी है। रविन्द्र नाथ मिश्र राबड़ी देवी के सरकार में मंत्री बनाए गए थे।इस मामले में मतदान केंद्र संख्या 175 के पीठासीन पदाधिकारी प्रणव कुमार मल्लिक और मतदान केंद्र संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव ने मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें महेश प्रसाद यादव ने रविन्द्र नाथ मिश्र उनके भाई हरेंद्र मिश्र सहित अन्य को अपने प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया था।

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