Lakhisarai लखीसराय। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अजय कुमार शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजू कुमार के निर्देशानुसार एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मंडल कारा लखीसराय में आयोजित किया गया। मंडल कारा के मुख्य गेट पर पहुंचने पर कार्यालय में कारा अधीक्षक रामाधार सिंह से जागरूकता शिविर के बारे में बताया गया तो उन्होंने प्रभारी कारा उपाधीक्षक प्रमोद कुमार को कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए आदेशित किया। जिसके बाद प्रमोद कुमार के अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता बासुकी नंदन सिंह, प्रभारी कारा उपाधीक्षक प्रमोद कुमार, पी एल वी अजय कुमार यादव,जय प्रकाश सहित सैकड़ों बंद रहे । बासुकी नंदन सिंह ने जागरूकता शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि आज के जागरूकता शिविर का विषय है plea बारगेनिंग । दी मौजू
इन्होंने बताया कि इसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किए गए। अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमे में हुए खर्च की भरपाई कर कठोर सजा से बच सकते है।plea बारगेनिंग का लाभ वैसे मुकदमा में मिलता है जिसमे सात साल से कम सजा का प्रावधान है।देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराधों एवं 14 साल से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध में इसका लाभ नहीं मिलता है।इसका लाभ लेने के लिए अभियुक्त को संबंधित न्यायालय में शपथ पत्र के साथ मुकदमा का वर्णन करते हुए आवेदन देना होगा। न्यायालय अभियुक्त के व्यवहार एवं चाल चलन को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के कार्यों की भर्त्सना कर या अपराध में होने वाली अधिकतम सजा की एक चौथाई सजा दे सकते है।इसके तहत निष्पादित मामला में अपील किए जाने का प्रावधान नहीं है।इस प्रकार अभियुक्त सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त कर सकते है और परेशानी से बच सकते हैं।