AIIMS से डिस्चार्ज के बाद बेटी मीसा के घर पहुंचे लालू यादव

राष्‍ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्‍ली एम्स से डिस्चार्ज (Lalu Prasad Yadav Discharged From Delhi AIIMS) हो गए हैं

Update: 2022-05-04 16:45 GMT

नई दिल्ली/पटना: राष्‍ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्‍ली एम्स से डिस्चार्ज (Lalu Prasad Yadav Discharged From Delhi AIIMS) हो गए हैं. लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं. यहां से एक सप्ताह के बाद पटना लौटेंगे. उनके डिस्चार्ज होने से आरजेडी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है.

''अभी दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है. फिर दो सप्ताह के बाद डॉक्टर साहब बुलाए हैं.. चेकअप करने के लिए. उन्होंने कहा कि संयम से पानी वगैरह कम पीजिए. बाकी सब ठीक है. पटना जाने का अभी एक सप्ताह के बाद होगा. डॉक्टर साहब से पूछकर ही जाएंगे. सब पूछकर ही काम करेंगे. अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं.''- लालू प्रसाद यादव, अध्यक्ष, राष्‍ट्रीय जनता दल
सजा मिलने के बाद से ही दिल्ली एम्स में थे एडमिट: चारा घोटाला के एक मामले में सजा मिलने के बाद से ही लालू दिल्ली एम्स में एडमिट हो गए थे. हालांकि एम्स ने उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन राजनीतिक मामला होने और इसे तूल पकड़ता देख उन्हें आखिरकार एडमिट करना पड़ा था. वह प्राइवेट वार्ड में एडमिट थे, जहां उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही थीं. इसी बीच लालू को बेल मिलने के बाद जब जेल जाने का खतरा टल गया है. इसके पहले भी लालू ऐसा ही करते रहे हैं. दिल्ली में उनको बड़ी बेटी का घर है, फार्म हाउस है, जहां वह अपना काफी समय बिता चुके हैं. लालू जब-जब एम्स दिल्ली से डिस्चार्ज होते हैं तब-तब सीधे पटना जाने के बजाय वह मीसा भारती के आवास पर कुछ समय बिताना पसंद करते हैं.
झारखंड हाईकोर्ट से मिल चुकी है जमानत: बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला (fodder scam) के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से 22 अप्रैल को जमानत मिल चुकी है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत से उन्हें बेल मिल चुकी है. लेकिन किसी कारणवश जमानत आदेश जारी नहीं किया जा सका था. 27 अप्रैल को हाईकोर्ट से जमानत का आदेश प्राप्त हो गया था. लालू प्रसाद बीमार हैं और दिल्ली एम्स से आज ही डिस्चार्ज हुए हैं. लालू यादव को आधी सजा काट लेने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है. लालू यादव को एक लाख रुपये का बांड व जुर्माने के 10 लाख रुपये चुकाने होंगे. आरजेडी प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में पहले सजा मिल चुकी है और उनमें जमानत भी मिल गई है.
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