Lakhisarai: नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की रूपरेखा विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

Update: 2024-10-29 11:06 GMT
Lakhisarai लखीसराय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण( नालसा) नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार( बालसl)पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ,सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजू कुमार के निर्देशानुसार मंडल कारा लखीसराय में "पाराविधिक स्वयंसेवक की भूमिका एवं नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की रूपरेखा "विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जिसकी अध्यक्षता सहायक जेलर मुकुंद माधव त्रिवेदी ने कियाl मुख्य वक्ता प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु ने कहा कि पाराविधिक स्वयंसेवक पीड़ित पक्ष एवं न्यायालय के बीच की कड़ी है, जिनका कार्य पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में सहायता करना है
lश्री सुधांशु ने कहा कि वैसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक मामला दाखिल करना है या प्रतिवाद करना है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए हकदार होगा यदि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मनुष्य या भिखारी में अवैध व्यापार करने वाला हो ;महिला या बच्चा हो; घोर विपत्ति ,जातीय हिंसा ,बाढ़, सूखा ,भूकंप, औद्योगिक विपत्ति का पीड़ित व्यक्ति हो ,औद्योगिक कर्मकार हो ,अनैतिक व्यापार से पीड़ित हो, कैदी हो ,डेढ़ लाख रुपया वार्षिक से कम आय वाला व्यक्ति हो , निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है |
सहायक जेलर श्री त्रिवेदी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मंडल कlरl के कई कैदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त हुई है । जिसमें मंडल कर के पlराविधिक स्वयंसेवक जयप्रकाश सिंह की भूमिका सराहनीय है lउन्होंने यह भी कहा कि कैदी से प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है एवं मंडल कारा अधीक्षक के माध्यम से शीघ्रता से कार्रवाई हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय भेजा जाता हैl शिविर में कई कैदी उपस्थित थे जिन्होंने विधिक जागरूकता शिविर में अपनी बातें रखें एवं समस्याओं का समाधान पायाl
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