Katihar: मीरगंज के तीन हजार दुकानदारों को लाइसेंस नहीं पर नोटिस
लाइसेंस नहीं लेते हैं तो अभियान चलाकर उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा
कटिहार: बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकान चलाने वाले मीरगंज शहर के तीन हजार दुकानदारों को नप प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. अगर नोटिस मिलने के बाद भी संबंधित दुकानदार लाइसेंस नहीं लेते हैं तो अभियान चलाकर उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा.
नगर परिषद म्युनिसिपल एक्ट के तहत दुकानदारों का बैंक खाते को भी फ्रीज कर सकता है. नोटिस जारी होने से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है. मीरगंज शहर में करीब पांच हजार से अधिक छोटी-बड़ी दुकानें हैं. इनमें से अधिकांश दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है. इनमें से सिर्फ 140 दुकानदारों के पास ही ट्रेड लाइसेंस है. ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को दो फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैट नंबर या जीएसटी,अग्निशमन विभाग की एनओसी और दुकान का होल्डिंग टैक्स एवं किरायेनामा की छाया प्रति, यदि कारोबार साझेदारी में हो तो उसके कागजात का छाया प्रति देना होगा. निजी जमीन में दुकान है तो संबंधित जमीन के कागजात जमा करने होंगे. दुकानदारों के टर्न ओवर के आधार पर शुल्क निर्धारित है. दुकानदारों को 2500 रुपए व मॉल या कंपनी दस हजार रुपए का शुल्क जमा करना होगा. नप प्रशासन के अनुसार गैर लाइसेंसी दुकानों के कारण नगर परिषद का सलाना करोड़ों रुपए राजस्व की क्षति हो रही है. किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कानूनी दस्तावेजों में से है. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम 2007, धारा 342/ 345के तहत ट्रेड लाइसेंस नहीं रहने पर कार्रवाई होगी. दुकानदारों की सहूलियत के लिए ट्रेड लाइसेंस के नियम सरल किए गए हैं.
दुकानदारों को इसका फायदा उठाना चाहिए. जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेंगे उन पर कार्रवाई तय है. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों द्वारा लाइसेंस लेने के बाद नप की सलाना आमदनी डेढ़ गुणा बढ़ जाएगी. इससे नागरिक सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी.