सरकार स्कूलों में शौचालय स्वच्छ रखने के लिए बना रही नियम
मामले पर हाईकोर्ट दो सप्ताह बाद अंतिम रूप से सुनवाई करेगा
गया न्यूज़: सूबे के सरकारी स्कूलों में आठवीं से 12वीं तक की छात्राओं को स्वच्छ शौचालयों और सेनेटरी पैड व उसके निष्पादन के मामले पर हाईकोर्ट दो सप्ताह बाद अंतिम रूप से सुनवाई करेगा.
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि अदालती आदेश के बाद शिक्षा विभाग शौचालय को लेकर एक गाइडलाइन तैयार कर रही है.
उनका कहना था कि गाइडलाइन पीएचईडी, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास निगम समेत अन्य विभागों व संस्थाओं को भेजा गया है कि ताकि इसमें और क्या जोड़ा जा सके. कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय का निर्माण, सेनिटरी पैड और उसे नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था करने एवं रखरखाव के बारे में गाइडलाइन तैयार करने का आदेश दिया था. एक कमिटी गठन करने को भी कहा था.
गौरतलब है कि राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों में शौचालयों की दयनीय शुरू की थी. बाद में कोर्ट ने इस का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए समुचित और स्वच्छ शौचालय सहित सेनेटरी पैड एवं उसके निस्तारण करने वाली मशीनों के बारे में जानकारी मांगी थी. राज्य सरकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामा पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त करते हुए एक निश्चित दिशा- निर्देश बनाने को कार्रवाई करने का आदेश दिया था.