Gaya: अदालत ने लड़की के अपहरण मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई

पैतीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया

Update: 2024-09-07 06:27 GMT

गया: नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में एक दोषी को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी मो मुर्शीद को पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही पैतीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. मो. मुर्शीद कोंच थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

इस मामले में पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को पीड़िता का जबरदस्ती अपहरण कर जयपुर ले गया.

अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी मुर्शिद को धारा 366 के तहत पांच साल की सजा व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने की सूरत में पांच महीने की अतिरिक्त सजा, धारा 354/ 511 के तहत 2 साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई. यह सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.

मुखबिर का आरोप लगा अपराधियों ने की मारपीट

नगर प्रखंड चंदौती में मनरेगा में कार्यरत महिला पूनम देवी के पति सोखेन्द्र यादव पर मुखबिरी का आरोप लगाकर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर गंभीररूप से घायल कर दिया. गंभीररूप से घायल सोखेन्द्र का अस्पताल में इलारत है.

पीड़ित ने इस मामले को लेकर चंदौती थाना में दो लोगों पर नामजद और दो अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़ित सोखेंद्र यादव ने बताया कि मेरे पत्नी पूनम देवी नगर प्रखंड चंदौती ब्लॉक में मनरेगा मेट में कार्यरत है. सड़क किनारे पेड़ों को लगाए जाने का काम चल रहा है. मेडिकल के पहाड़पुर के पास काफी संख्या में पौधे मंगवाए गए थे. वहां से हम अपने गांव दूर्वे जा रहे थे. इसी क्रम में घुठिया बाईपास के पास घात लगाए अपराधियों ने रोका और पुलिस का मुखबिर बताकर मारपीट की. एक ने पीछे से रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वह घालय हो गया. घायल अवस्था में बेहोश हो गए रास्ते में जान पहचान के लोगों ने हमे वहां से उठाकर शहर के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया.

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