Gaya: अदालत ने आरोपी को गोली मारने के आरोप में 10 वर्ष की सजा सुनाई

10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

Update: 2024-06-06 12:56 GMT

गया: अनुसूचित जाति-जनजाति मामले के विशेष न्यायाधीश ने अलीनगर थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी मो. गुफरान अंसारी उर्फ जीवरान को दोषी पाते हुए दफा 7 के तहत 10 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

वहीं, आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष कैद, एक हजार रुपये अर्थदंड, 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कैद, पांच हजार रुपए अर्थदंड व एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बहस की.

श्री कुंवर के अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि वह 18 20 की रात में अपने गांव के कामेश्वर महतो के घर नीरा पीने के लिए गया. नीरा नहीं मिलने पर कमर से पिस्टल निकालकर उसे गोली मार दी जिससे वह जख्मी हो गया. डीएमसीएच व निजी अस्पताल में उसने इलाज कराया. जख्मी के बयान पर अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में 13 जुलाई 20 को आरोप पत्र समर्पित किया गया. न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी.

न्यायालय ने अभियुक्त को गत 18 को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए की तारीख निर्धारित की गई थी.

दारूभट्ठी चौराहे के पास सड़क किनारे बेहोश मिली युवती

लहेरियासराय थाना क्षेत्र के दारूभट्ठी चौराहे के पास सड़क किनारे बेहोश पड़ी युवती पर नजर पड़ते लोगों के बीच अफरातफरी मच गई. इसकी सूचना 112 नंबर की पुलिस को दी गई. युवती की गंभीर हालत को देखते हुए 102 एंबुलेंस के लिए फोन किया गया. एंबुलेंस के पहुंचने के बाद युवती को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया.

उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. उसकी उम्र करीब 19 वर्ष है. युवती की पहचान नहीं हो सकी थी. बेहोशी की हालत में उसके मुंह से थलवारा-थलवारा की आवाज निकल रही है. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह थलवारा की रहने वाली हो सकती है. भीषण गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से उसके बेहोश होने की आशंका जताई जा रही है.

डीएमसीएच के इमरजेंसी में चिकित्सक युवती के इलाज में जुटे हैं. उसका एक्सरे भी कराया गया है.

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