अवैध रूप से बालू उत्खनन करने के आरोप में बालू घाटों पर लगा 32 लाख का जुर्माना

Update: 2024-05-18 05:31 GMT

रोहतास न्यूज़: पर्यावरणीय क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से बालू उत्खनन करने के आरोप में जिला खनन विभाग ने बालू घाटों पर करीब 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

साथ ही चारों बंबस्तधारियों से दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके पहले भी बालू घाट पर करीब दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. जिला खनन विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि बालू घाट संख्या 12 का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि बालू घाट में पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र के बाहर (प्रतिबंधित क्षेत्र) में अवैध रूप से लगभग 2125 घनफीट बालू अनाधिकृत रूप से खनन कर बालू का प्रेषण किया गया है. उक्त उत्खनित बालू से करीब लाख 50 हजार की क्षति हुई है. मामले में बंबस्तधारी अरविंद कुमार से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है. इसके अलावे सीमांकन पीलर नियमित अंतराल पर नहीं पाया गया. साइन बोर्ड पर बंबस्तधारी के प्राधिकृत कर्मी का नाम व पता प्रदर्शित नहीं पाया गया. ब्लॉक 14 के निरीक्षण में बंबस्तधारी द्वारा बालूघाट में पर्यावरणीय क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से लगभग 9280 घनफीट बालू अनाधिकृत रूप से खनन कर प्रेषण किया गया है. इस कारण इन पर भी करीब 10 लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. बंवस्तधारी रूद्रा माइनिंग एलएलपी के प्रो.विश्वजीत कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया है. उक्त घाट पर भी सीमांकन पीलर नियमित अंरातल पर नहीं पाया गया. साइन बोर्ड पर बंवस्तीधारी के प्राधिकृत कर्मी का नाम व पता प्रदर्शित नहीं पाया गया. ब्लॉक 15 में भी पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर अनाधिकृत रूप से 8284 घनफीट बालू का उत्खनन कर प्रेषित किया गया है. इस कारण उक्त घाट के बंबस्तधारी पर करीब नौ लाख हजार का जुर्माना लगाते हुए संजय कुमार टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड से शो-कॉज किया गया है.

ब्लॉक छह पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर अनाधिकृत रूप से गहरायी की सीमा का उल्लंघन करते हुए करीब 9030 घनफीट बालू का उत्खनन कर प्रेषण किया गया है. बंबस्तधारी मेसर्स बीडी इंटरप्राइजेज के प्रो.उमाशंकर सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया है. जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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