अदालत ने ब्राउन शुगर बरामदगी मामले में तीन दोषियों को कठोर कारावास

Update: 2022-12-01 09:06 GMT
अदालत ने ब्राउन शुगर बरामदगी मामले में तीन दोषियों को कठोर कारावास
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कोर्ट रूम न्यूज़: मादक औषधि एवं मनोतेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने ब्राउन शुगर की बरामदगी के मामले में तीन युवकों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (16) कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के खेमनीचक क्षेत्र निवासी अंकित कुमार, गया जिले के खिजर सराय क्षेत्र निवासी सुधीर कुमार और पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र निवासी विकी कुमार को एनडीपीएस की धारा 21(बी) के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अदालत ने ब्राउन शुगर की वाणिज्यिक मात्रा से कम की बरामदगी के कारण सजा में नरमी बरती है।

आरोप के अनुसार, 21 मार्च 2020 को पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना शहर के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में अभियुक्तों के कब्जे वाले एक वाहन की जांच की और उसके डैशबोर्ड के नीचे बॉक्स से 100 पुड़ियों में करीब 100 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया था।

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