कोर्ट ने नाबालिग लड़की के दुष्कर्मी को 25 हजार रुपया का जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई
सिटी न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के विशेष न्यायधीश नीरज कुमार ने दोषी काल चंद राम को नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को सजा सुनाई है।अदालत ने दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए काल चंद राम को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये के जुर्माना का दंड भी सुनाया है। अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को छह लाख रुपये मुआवजा राशि देने को कहा है।परैया थाना कांड संख्या 151/2019 पीड़िता के बयान पर दर्ज किया गया था । उसने पुलिस को बताया था कि वो अभियुक्त कालचंद राम के साथ ही रहती है।उस घर में कोई नहीं रहता है। काल चंद राम ने उसके साथ कई बार रात में दुष्कर्म किया है। उक्त बात की जानकारी उसने भाभी जी को दिया था । परंतु वह भी मदद नहीं कर सकी। तब जाकर उसने परैया थाना में पुलिस को सारी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने काल चंद राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अनुसंधान कर न्यायालय में आरोप पर पत्र समर्पित किया। पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया था । पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ था ।उक्त जानकारी पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराया गया था। सभी ने मुकदमे में घटना के समर्थन में गवाही दी । लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 30 मार्च की तारीख तय की थी ।