भाजपा विधायक पर कोर्ट ने लगाया पांच हजार रुपए का जुर्माना

Update: 2023-01-30 14:07 GMT

दरभंगा न्यूज़: पूर्व मंत्री तथा बरौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वर्तमान विधायक रामप्रवेश राय पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के खाते में जमा कराने के बाद वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने की शर्त पर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई.

उक्त कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने की .मालूम हो कि लगातार चार तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने उनके विरुद्ध 17 जनवरी को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. यह मामला 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का है. वारंट जारी होने के बाद विधायक ने कोर्ट में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया. इसकी पुष्टि करते हुए अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मंत्री सह बरौली के भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के खिलाफ 24 अक्टूबर 2020 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर बरौली के तत्कालीन बीईओ देवेंद्र पांडेय ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इसके अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरौली में भाजपा के प्रत्याशी रामप्रवेश राय के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में देवेंद्र पांडेय को मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था. इस सभा में शामिल अधिकांश लोगों द्वारा न तो मास्क का प्रयोग किया गया और न ही शारीरिक दूरी का ही पालन किया गया था. यह स्पष्ट रूप रूप से चुनाव आयोग के निर्देशों एवं कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन था.

आत्मसमर्पण के बाद विधायक को मिली सशर्त जमानत गैर जमानतीय वारंट जारी होने की जानकारी मिलने के बाद राम प्रवेश राय आनन-फानन में अदालत पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिए.इसके बाद वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने की शर्त पर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. इससे पूर्व नवंबर में भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में अदालत ने उनपर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया था

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