Court: दुष्कर्म के आरोपी को आर्थिक दंड सहित 10 साल की सुनाई सजा

Update: 2024-08-10 13:54 GMT
पटना Patna: बिहार के पटना में एक सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के Hospital Road निवासी प्रशांत कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को चार माह के कारावास की अलग से सजा काटनी होगी।
साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसा की है। क्या था पूरा मामला? मामले के अपर लोक अभियोजक ने बताया कि दोषी ने पटना में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2019 में पटना के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए मामले में चार गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया था। दोषी ने अपने बचाव में छह दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत किए थे।
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