अदालतों में सरकारी वकीलों का चयन कमेटी करेगी

Update: 2023-07-07 11:27 GMT

बक्सर न्यूज़: हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में सरकारी वकीलों के चयन के लिए नयी नियमावली बनायी गयी है. इसके तहत अब सरकारी वकीलों के चयन के लिए तीन सदस्य कमेटी बनेगी. एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में कमेटी होगी, जिसमें विधि सचिव और विधि विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2023 की सहमति दे दी गयी. कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्ताव पर मुहर लगी.

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नए प्रावधान के तहत जिला स्तर पर डीएम और जिला जज वकीलों का पैनल बनाकर भेजेंगे. बाद में राज्यस्तरीय कमेटी इनका चयन करेगी. यह कमेटी जिलास्तर पर पीपी, जीपी, एपीपी, एजीपी, हाइकोर्ट के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, प्लीडर, स्टैंडिंग काउंसिल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल का चयन करेगी. नई नियमावली में सरकारी वकील प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे या नहीं या फिर इसका स्वरूप क्या होगा, इन सबका स्पष्ट प्रावधान है. पहले विभागीय मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ही चयन करती थी. अब इसकी प्रक्रिया नए सिरे से तय की गयी है. हालांकि अब भी अंत में विभाग के पास ही सूची अनुमोदन के लिए आएगी.

भवन निर्माण विभाग में नियोजित कर्मियों को नियमित बहाली में 25 फीसदी का वेटेज

मंत्रिमंडल ने बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली-2014 में संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की. संशोधन के बाद भवन निर्माण विभाग में संविदा पर नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में छूट मिलेगी. इसके तहत उन्हें नियमित बहाली में 25 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा. विभाग में आशुलिपिक के अनावश्यक 53 पदों को खत्म कर दिया गया है. जबकि, विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों का सृजन भी किया गया है.

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