शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक आय दिन नए नए आदेश जारी करते रहते हैं. उनके इस आदेश से पूरे विभाग में हलचल मच गई है. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कोचिंग संस्थानों को लेकर एक आदेश जारी किया था. जिसके बाद कोचिंग संचालकों ने काफी नाराजगी जाहिर की थी और इस आदेश का विरोध भी किया था. उनकी मांग पूरी ना होने पर उन्होंने ने अब बड़ा कदम उठाया है. कोचिंग संचालकों ने केके पाठक के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
छात्रों का भी हो रहा नुकसान
मिली जानकरी के अनुसार बताया जा रहा है कि दायर की गई याचिका में कहा गया है इस फैसले से कोचिंग संस्थानों और छात्रों को नुकसान हो रहा है. इस आदेश के कारण कोचिंग संचालकों और छात्र दोनों का ही नुकसान हो रहा है. इस मामले में पटना हाई कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकता है. बता दें कि ये याचिका कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य ने दायर की है.
केके पाठक ने किया था ये आदेश जारी
आपको बता दें कि केके पाठक ने ये आदेश जारी किया था कि कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच नहीं चलनी चाहिए. उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि राज्य में पहले से बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है, लेकिन कभी कोई अहम कदम उठाया ही नहीं गया.