बिहार : नए मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अब मिलेंगे चार मौके, नियम में ये हुए बदलाव

बिहार के नए मतदाताओं को अब मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं।

Update: 2022-08-02 03:09 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिहार के नए मतदाताओं को अब मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं। उन्हें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का चार बार मौका मिलेगा। पूर्व में एक बार 01 जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर ही मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम का पंजीकरण होता था। अब 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर भी अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। इन चार अर्हता तिथियों के अनुसार आवेदन मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन की तिथि 09 नवंबर 2022 के बाद से किए जा सकेंगे।

यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एचआर श्रीनिवास ने निर्वाचन विभाग के सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी। बताया कि अब वे सभी योग्य मतदाता जो वर्ष में किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हो, मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो आवेदक वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान पंजीकरण के लिए अपना अग्रिम दावा दाखिल नहीं कर सके हैं, उन्हें बाद की हर तिमाही में निर्धारित अर्हता तिथि के संदर्भ में दावे दाखिल करने से मना नहीं किया जाएगा। अग्रिम दावा दाखिल करने की प्रक्रिया युवा मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सुविधा है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नए नाम शामिल करने, संशोधन करने, नाम स्थानांतरित किए जाने इत्यादि के लिए अलग-अलग नए फॉर्म तैयार हो गए हैं। 05 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 94.5 करोड़ मतदाता हैं जबकि बिहार में 7.5 करोड़ मत दाता हैं।
सारण-गया स्नातक व गया-कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची बनेगी
सीईओ, बिहार ने एचआर श्रीनिवास ने बताया कि सारण व गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा गया व कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान पर्षद की सदस्यता के लिए 2023 में चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर मतदाता सूची नये सिरे से तैयार की जाएगी। इसके लिए 01, 15 एवं 25 अक्टूबर, 2022 को नोटिस जारी की जाएगी। 07 नवंबर तक मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। 23 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। 23 से 09 दिसंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे जबकि 25 दिसंबर तक दावा-आपत्तियों का निबटारा किया जाएगा। 30 दिसंबर 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहु व उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी कपिल शर्मा व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
मतदाता सूची को आधार से लिंक कराने को लगेंगे नौ कैंप
सीईओ, बिहार श्री श्रीनिवास ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची को आधार से लिंक कराने को लेकर नौ तिथियों को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सितंबर में 04, 18 व 25 तारीख को, अक्टूबर में 09 एवं 23 तारीख को, नवंबर में 06 व 20 तारीख को तथा दिसंबर में 04 व 11 तारीख को सभी बूथों पर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए है। मतदाता स्वयं भी ऑनलाइन आधार लिंक कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार अबतक दस हजार मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार लिंक कर भी लिया है।
सर्विस वोटर में पति भी शामिल होंगे
उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के बाद अब सर्विस वोटर में महिला मतदाताकर्मियों के पति भी शामिल होंगे। पूर्व में पुरुष मतदान कर्मियों की पत्नी का ही नाम सर्विस वोटर लिस्ट में शामिल होता था।
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