बिहारः सरकार का बड़ा ऐलान, पुरानी गाड़ी को कबाड़ घोषित कर नया खरीदने पर मिलेगा टैक्स में छूट

वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नये वाहन की खरीद पर राज्य सरकार मोटरवाहन टैक्स में छूट देगी।

Update: 2022-01-29 04:25 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नये वाहन की खरीद पर राज्य सरकार मोटरवाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

प्रदूषण कम होगा
इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तर्ज पर बिहार में भी इसे लागू किया गया है। इससे एक ओर राज्य में प्रदूषण कम होगा व नई गाड़ियों की खरीद से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर राज्य में स्क्रैप (कबाड़) के लिए उद्योग विकसित होंगे। मालूम हो कि एक लाख तक के वाहन पर आठ, एक से आठ लाख तक पर नौ, आठ से 15 लाख पर 10 तथा 15 लाख से ऊपर के वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगता है। ऐसे में उक्त नियमों के तहत वाहनों की खरीद पर इस टैक्स का निजी वाहनों पर 25 तथा व्यावसायिक पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।
बेंच डेस्क के लिए 100 करोड़
राज्य के 2803 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच-डेस्क खरीदने के लिए 99 करोड़ 75 लाख जल्दी जारी किये जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में राशि खर्च करने की स्वीकृति दे दी गई है। प्रति बेंच-डेस्क की खरीद पर पांच हजार खर्च किये जाएंगे। दो लाख बेंच-डेस्क की खरीद होगी। बेंच-डेस्क की खरीदारी विद्यालयों में गठित शिक्षा समितियों के माध्यम से ही की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से खरीदारी की मॉनिटिरिंग की जाएगी। विद्यालयों में विद्यार्थियों को बैठने में और अधिक सुविधा हो, इसी मकसद से यह निर्णय लिया गया है।
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