सांसद वीना देवी और एमएलसी दिनेश सिंह को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट बरी
मुजफ्फरपुर : वैशाली सांसद वीना देवी और उनके पति एमएलसी दिनेश सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में सांसद वीना देवी, उनके पति एमएलसी दिनेश सिंह और एक अन्य को बरी कर दिया. एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. सांसद वीणा देवी, उनके पति दिनेश सिंह और जिला परिषद के पूर्व इंजीनियर शिवनंदन साह पर 2009 विधान परिषद चुनाव के दौरान हैंडपंप बांटने का आरोप लगा था.
सुनवाई के दौरान सिर्फ एमएलसी दिनेश सिंह ही कोर्ट में पेश हो सके. दिनेश सिंह की पत्नी वैशाली सांसद वीणा देवी इस समय अमेरिका में हैं जबकि पूर्व इंजीनियर खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत में पेश नहीं हो सकीं। फैसला सुनने के लिए दोनों की ओर से वकील कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों लोगों को बरी कर दिया. बताया जा रहा है कि जब मामला दर्ज किया गया था तब एफआईआर में ही तथ्यों का अभाव था.
बता दें कि वर्ष 2009 में विधान परिषद चुनाव के दौरान तत्कालीन अधिकारी ने सांसद वीना देवी, उनके पति दिनेश सिंह व जिला परिषद के पूर्व इंजीनियर शिवनंदन साह पर 12 वार्डों में हैंडपंप बांटने का आरोप लगाते हुए करजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. सदस्य। पंजीकृत था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया।