Bhagalpur: कोर्ट का 23 साल पुराने मामले में आया बड़ा फैसला
आरोपित बदरी सिंह एवं विपिन सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया
भागलपुर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंझौल डा.दिनेश प्रधान ने 22 को चेरियाबरियारपुर थाना में हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के आरोपित बदरी सिंह एवं विपिन सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया.
विदित हो कि 23 साल पुराना मामला चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या - 118/2001 बेगूसराय कोर्ट में अंडर ट्रायल था. दिसंबर 2023 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंझौल डा.दिनेश कुमार प्रधान की कोर्ट में बेगूसराय से स्थानांतरित होकर आया था. मात्र छह माह में ही 23 साल पुराने केस का फैसला एडीजे कोर्ट मंझौल से आया है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार के द्वारा इस मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी. आरोपितों की ओर से अधिवक्ता प्रिंस राहुल ने बहस की. दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया.
शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर मारपीट: मुफस्सिल थाना के हरदिया गांव में नशे में धुत लोगों ने शराब पीने के लिए एक हजार रुपये की मांग की. रुपये नहीं देने पर पहले तो गाली गलौज की. उसके बाद मारपीट की. पीड़ित प्रमोद कुमार ने एससी एसटी थाने में आवेदन देकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
एससी एसटी थाने में दिये गये आवेदन में हरदिया गांव निवासी रामचरित्र राज का पुत्र प्रमोद कुमार ने कहा है कि वह अपने घर पर बीएलओ के साथ मिलकर आयुष्मान कार्ड बना रहा था. इसी बीच गांव के ही वीरवल साह का पुत्र गुड्डू कुमार शराब के नशे में धुत होकर आया व बोला कि हमको एक हजार रुपये दारू पीने के लिए दो. रुपये नहीं दोगे तो काम बंद करो की धमकी देने लगा. उसके बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा. साथ ही मेरे जेब से 10 हजार रुपये निकाल लिया.
मेरे भाई मंतोष के गले से सोने का चेन झपटकर भागने लगा. दोनों भाईयों ने उसका पीछा किया तो वह आगे जाकर ताट से टकरा कर गिर गया. जब दोनों उसके पास पहुंचा व रुपये सोने का चेन लेना चाहा तो इतने ही देर में आधा दर्जन लोग पहुंच गये. उसके बाद मेरे साथ ही मारपीट करने लगे. इससे उन्हे चोंटे आयी.