गोपालगंज न्यूज़: एडीजे सात संजीव कुमार पांडेय की कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस के एक अभियुक्त ब्रजेश शाह को जमानत दे दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन पाठक तथा अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक देववंश गिरी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अभियुक्त के साथ डबल जियोपार्डी हो रहा है.
संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार एक व्यक्ति को दो जगह ट्रायल कर दो केस में सजा नहीं दी जा सकती है. यह उसके मौलिक अधिकार का हनन है. लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि इस केस में तीन लोगों की हत्या हुई है. मालूम हो कि जादोपुर थाने के चतुर बगहा गांव के संदीप की पत्नी रेखा देवी तथा बेटी पायल का अपहरण वर्ष 2021 में हो गया था. मामले को लेकर संदीप ने संजय को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कराई थी.
छिनतई का विरोध करने पर मारा चाकू
उचकागांव के वृंदावन गांव में एक युवक ने दूसरे को मोबाइल और रुपए छीनने का विरोध करने पर चाकू मार कर जख्मी कर दिया. जख्मी युवक वृंदावन गांव निवासी सीमाब अहमद को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
चोरी का आरोप लगाकर युवक को पीटा के पुरानी चौक के नोनिया टोली मोहल्ले में एक युवक पर चोरी का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी.