वादियों की दिलचस्पी नहीं होने के कारण 67 हजार मामले निष्क्रिय, पटना HC ने सर्वेक्षण का आदेश दिया

Update: 2023-09-23 04:09 GMT

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार सरकार को जिला अदालतों में दो दशकों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या, जो लगभग 67,000 है, पर एक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

कौशिक रंजन द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर दलीलें सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले पर सर्वेक्षण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

याचिकाकर्ता की वकील शमा सिन्हा के अनुसार, पहले की सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (बीएएलएसए) के सचिव को राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को मूल रिकॉर्ड के साथ जांचने का निर्देश दिया था। सिन्हा ने कहा कि करीब 67,000 मामले ऐसे हैं जिनमें पार्टियां कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं.

उच्च न्यायालय ने पहले बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (बीएएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को न्यायिक ग्रिड और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़ों को मूल रिकॉर्ड के साथ जांचने के बाद लंबित मामलों की पहचान करने के बाद कार्रवाई करने को कहा था।

वकीलों के सहयोग की कमी के कारण लगभग 7.80 लाख आपराधिक मामले लंबित हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि बिहार महिला वकील महासंघ द्वारा ऐसे विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कानूनी सहायता के लिए आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को डेटा की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में वकीलों को सहायता मुहैया कराने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. वकील शमा सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि कई मामले काफी पुराने हैं, जिनमें से ज्यादातर अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं.

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की वकील शमा सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि डेटा नेशनल ज्यूडिशियल ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से प्राप्त किए गए थे. ये आंकड़े कोर्ट के सामने पेश किए गए. आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम के तहत प्ली बार्गेनिंग के कानून को लागू करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1965 का एक आपराधिक मामला बिहार की एक अदालत में लंबित है, जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

कई मामले पुराने हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को उपलब्ध आंकड़ों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. वकील शमा सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि कई मामले काफी पुराने हैं, जिनमें से ज्यादातर अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं.

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