Tinsukia विशेष पोक्सो कोर्ट ने एक को 15 साल कैद की सजा सुनाई

Update: 2024-09-30 05:55 GMT
TINSUKIA  तिनसुकिया: लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को तिनसुकिया विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, जिसमें जज चित्रा रानी सैकिया ने जंगल में फल तोड़ने गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले किशन गोवाला को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 15 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ऐसा न करने पर अपराधी को 4 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
केस हिस्ट्री के अनुसार, वर्ष 2023 में पीड़िता के पिता ने तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि
उनकी बेटी के साथ किशन गोवाला
नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। एफआईआर में पीड़िता के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी जंगल में फल तोड़ने गई थी, तभी अपराधी किशन गोवाला ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया। यह मामला मार्गेरिटा थाने में पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत कांड संख्या 16/23 के रूप में दर्ज किया गया था और मामले की जांच की जिम्मेदारी महिला एसआई राजश्री बुरागोहेन को सौंपी गई थी। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई तिनसुकिया के विशेष पोक्सो कोर्ट में पोक्सो कांड संख्या 33 (एन)/23 के तहत शुरू हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और 10 सबूत पेश किए गए और आरोपी को दोषी करार दिया गया। सरकार की ओर से अधिवक्ता बनवारी लाल अग्रवाल ने बहस की। अदालत ने सरकार को पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को भी कहा।
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