Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ATCL) को उसके कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया भुगतान के लिए दो बराबर किस्तों में 70 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
35 करोड़ रुपये की पहली किस्त 30 जून तक देय है, जबकि दूसरी किस्त 30 जून, 2026 तक जमा की जानी चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एटीसीएल के पास धनराशि जमा होने के बाद यह राशि कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर वितरित की जानी चाहिए।
असम सरकार ने दिसंबर 2023 में इस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था और कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है।
यह विकास एटीसीएल कर्मचारियों को वेतन और पेंशन लाभ का भुगतान न करने को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद हुआ है।
2020 की एक समिति ने अनुमान लगाया कि कर्मचारियों का बकाया 414.73 करोड़ रुपये है, जिसमें भविष्य निधि के लिए 230 करोड़ रुपये अतिरिक्त बकाया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों को लगभग 650 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिनमें से 15 एटीसीएल के स्वामित्व वाले थे।
कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि श्रमिकों के बकाये का निपटान करने के लिए 14 चाय बागानों की बिक्री पर विचार किया जा सकता है।