डुमडुमा: तिनसुकिया ज़िला प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के स्कूल बैग के वज़न के लिए तय नियमों का सख्ती से पालन करें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को ज़िले के कई स्कूलों का निरीक्षण किया और यह जांचने के लिए कि निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, छात्रों के स्कूल बैग का वज़न खुद मापा।
अधिकारियों ने कहा कि ये नियम छात्रों की सेहत और भलाई को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे यह पक्का करें कि बच्चों को तय सीमा से ज़्यादा वज़न वाली किताबें या अन्य सामान न ले जाना पड़े।
नियमों के अनुसार, पहली और दूसरी कक्षा के छात्र 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न वाला स्कूल बैग नहीं ले जा सकते।
तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए वज़न की सीमा 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम के बीच तय की गई है। छठी और सातवीं कक्षा के छात्र 4 किलोग्राम तक वज़न वाला बैग ले जा सकते हैं।
आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए अधिकतम वज़न 4.5 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि दसवीं कक्षा के छात्र 5 किलोग्राम तक वज़न वाला बैग ले जा सकते हैं।
ज़िला प्रशासन ने स्कूलों से कहा है कि वे इन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करें और छात्रों से गैर-ज़रूरी पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक और अन्य सामान स्कूल लाने के लिए न कहें।
अधिकारियों ने फिर से कहा कि छात्रों की सेहत की रक्षा करने और बहुत भारी बैग उठाने से होने वाले शारीरिक तनाव से बचाने के लिए स्कूल बैग का वज़न तय सीमा के भीतर रखना ज़रूरी है।