असम Assam : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक बार फिर हस्तक्षेप करते हुए गुवाहाटी के पहाड़ी इलाकों में असम सरकार द्वारा जारी बेदखली अभियानों पर रोक लगा दी है और प्रभावित निवासियों को अस्थायी राहत प्रदान की है।नवीनतम निर्देश के अनुसार, राज्य प्रशासन को 19 अगस्त तक वन क्षेत्रों में कोई भी बेदखली अभियान चलाने से रोक दिया गया है। यह आदेश अदालत की इस टिप्पणी के बाद आया है कि सरकार यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में विफल रही है कि लक्षित क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आते हैं या राजस्व भूमि के अंतर्गत। सोमवार को, पीठ ने कहा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में इस मामले की पूरी जानकारी का अभाव है।
इस अस्पष्टता के मद्देनजर, अदालत ने अगली सुनवाई 19 अगस्त के लिए तय की है। तब तक, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी बेदखली गतिविधि नहीं की जा सकती।यह विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने कथित तौर पर फटासिल आरक्षित वन पर अतिक्रमण करने वाले निवासियों को बेदखली नोटिस जारी किए। लगभग 300 परिवारों ने अदालत में इस कदम को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि भूमि की स्थिति के स्पष्ट सत्यापन के बिना उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
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