गौहाटी उच्च न्यायालय ने नगांव में ध्वस्त घरों के लिए मुआवजे का आदेश दिया
असम : गौहाटी हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (जनहित याचिका) पर सुनवाई करते हुए असम के नगांव में घरों को तोड़े जाने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला, संख्या पीआईएल (सुओ मोटो)/3/2022, राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान से प्रभावित व्यक्तियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है।
दिवंगत सफीकुल इस्लाम की विधवा रशीदा खातून द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने अपने आवासों के विध्वंस के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए मामले को अदालत के सामने लाया। उत्तरदाताओं में असम राज्य, विभिन्न सरकारी अधिकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं।
कार्यवाही के दौरान श्री डी.के. असम के अतिरिक्त वरिष्ठ सरकारी वकील सरमा ने अदालत को एक सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के जवाब में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया। अदालत को अवगत कराया गया कि असम सरकार के राजनीतिक (ए) विभाग ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को छह घरों के विध्वंस के कारण हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया था।
सरमा ने अदालत को आश्वासन दिया कि एक बार मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, प्रभावित व्यक्तियों को उनके नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा। इस बीच, एच.के. गौहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी वकील दास ने इस मामले में राज्य की भागीदारी का सबूत देते हुए मार्च और अप्रैल 2024 में विभिन्न तारीखों पर असम सरकार के राजनीतिक (ए) विभाग द्वारा जारी आदेश प्रस्तुत किए।
इन घटनाक्रमों के आलोक में, अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के बाद आगे की अनुपालन रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।