Karbi Anglong लिंचिंग केस पर कोर्ट का फैसला अगले महीने

Update: 2026-03-13 13:51 GMT
Assam असम: नगांव सेशंस कोर्ट 13 मार्च को सुनवाई का आखिरी दौर पूरा करने के बाद, अभिजीत नाथ और निलोत्पल दास के 2018 के मॉब लिंचिंग मामले में 6 अप्रैल, 2026 को अपना फैसला सुना सकता है।
गुवाहाटी के इन दो युवकों को 8 जून, 2018 को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में डोकमोका पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पंजुरी गांव में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। स्थानीय लोगों को शक था कि वे बच्चा चोर हैं; यह अफवाह तेज़ी से फैली और इसी के चलते उन पर जानलेवा हमला हुआ।
उस समय इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था और अफवाहों के आधार पर होने वाली भीड़ हिंसा तथा सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलने को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की थीं।
इस साल की शुरुआत में ही मुकदमे की कार्यवाही अपने आखिरी चरण में पहुंच गई थी। मामले के अंतिम चरण के तहत 26 और 27 फरवरी को नगांव कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील, दोनों ने ही अपनी दलीलें पेश करने के लिए और समय मांगा था।
इन अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 6 मार्च और 13 मार्च की तारीखें तय की थीं। अब जब दलीलें पूरी हो चुकी हैं, तो उम्मीद है कि कोर्ट अगले महीने अपना फैसला सुनाएगा।
इन हत्याओं के बाद से, यह मुकदमा लगभग आठ सालों से चल रहा है।
इससे पहले, कोर्ट परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, दोनों पीड़ितों के पिताओं ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उन्हें इंसाफ दिलाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें ऐसी सज़ा मिलेगी जो दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगी।
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