सेना शिविर पर हमले के लिए उल्फा-आई प्रमुख परेश बरुआ समेत छह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
गुवाहाटी: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के प्रमुख परेश बरुआ और पांच अन्य के खिलाफ पिछले साल असम के तिनसुकिया जिले में एक सेना शिविर पर ग्रेनेड हमले में शामिल होने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया है।
यह हमला 22 नवंबर, 2023 को तिनसुकिया के काकोपाथर में भारतीय सेना के एक शिविर पर हुआ था।
हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एनआईए ने कहा है कि यह हमला राज्य भर में सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।
गुवाहाटी में एक विशेष एनआईए अदालत में दायर आरोप पत्र में बरुआ और पांच अन्य पर भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विभिन्न आपराधिक अपराधों का आरोप लगाया गया है।
एनआईए के अनुसार, बरुआ के साथ अरुणोदय दोहुतिया का नाम भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दर्ज है।
उन पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए कैडर तैनात करने का आरोप है।
आरोप पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि अभिजीत गोगोई ने काकोपाथर हमले की योजना और क्रियान्वयन का समन्वय किया, जबकि बिजॉय मोरन पर हमले के लिए स्थानीय युवाओं की भर्ती करने का आरोप है।
सूत्रों ने बताया कि जांच में उल्फा-आई द्वारा भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने का पता चला है।
एनआईए हमले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है।