Guwahati गुवाहाटी: मध्य गुवाहाटी पुलिस ज़िले ने बुधवार को सुरक्षा कारणों से राजभवन के पाँच किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह आदेश अमिताभ बसुमतारी, असम पुलिस सेवा (एपीएस), पुलिस उपायुक्त, गुवाहाटी द्वारा नवंबर 2025 तक लागू रहेगा।
यह आदेश उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र, जहाँ असम के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है, में सार्वजनिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों पर रोक लगाता है।
इस निर्देश में लाउडस्पीकर, आतिशबाजी, पटाखे या किसी भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध है।
बिना अनुमति के परिसर के पास अनधिकृत वाहनों की आवाजाही या व्यक्तियों के प्रवेश पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा या स्थिरता को भंग करने वाले किसी भी निर्माण या गतिविधि पर भी प्रतिबंध है।
अधिसूचना में कहा गया है, "राजभवन असम के माननीय राज्यपाल का आधिकारिक निवास है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ आवश्यक सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है।"
जो भी इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंड दिया जाएगा।
लेकिन निर्देश में यह भी कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति संशोधन या रद्दीकरण के लिए अदालत जा सकते हैं।