Assam : सुप्रीम कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करने का निर्देश

Update: 2024-10-05 13:03 GMT
Guwahati   गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को असम के गोलपारा जिले में मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक दौरा करने और वहां रहने वालों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता आदि का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।शीर्ष अदालत ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया है कि वह उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त करें जो कैंप अधिकारियों को सूचित किए बिना ट्रांजिट कैंप का दौरा करें और इसकी स्वच्छता की पुष्टि करें।
"चुनौती के लिए तैयार हैं? हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने और अपना ज्ञान दिखाने के लिए यहां क्लिक करें!"शीर्ष अदालत ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को शुक्रवार (4 अक्टूबर, 2024) से एक महीने के भीतर निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 4 नवंबर, 2024 को तय की गई है।इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित विदेशियों के लिए असम में एक डिटेंशन सेंटर की खराब स्थिति की ओर इशारा किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र में पर्याप्त पानी की सुविधा, उचित शौचालय और स्वच्छता नहीं है।
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