Assam संयुक्त महासंघ ने असम के लिए नागरिकता की अंतिम तिथि की समीक्षा के लिए

Update: 2025-10-10 06:11 GMT
Nazira नाज़िरा: असम के 104 मूलनिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन, असम संयुक्त महासंघ (एएसएम) ने 7 अक्टूबर, 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी 17 अक्टूबर, 2024 के फैसले की समीक्षा की माँग की गई है, जिसमें असम में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 को आधार वर्ष माना गया था।
एएसएम इस फैसले का कड़ा विरोध करता है और इसे संविधान-विरोधी, पक्षपातपूर्ण और औपनिवेशिक दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब मानता है। एएसएम के सुरक्षा परिषद अध्यक्ष, मतिउर रहमान ने तर्क दिया कि असम के लिए 25 मार्च, 1971 को कट-ऑफ वर्ष के रूप में इस्तेमाल करना, जबकि शेष भारत के लिए 1951 लागू होता है, अस्वीकार्य और असंवैधानिक है।
रहमान ने ज़ोर देकर कहा कि पुनर्विचार याचिका का उद्देश्य असम को त्रिपुरा या फ़िलिस्तीन जैसी स्थिति का
सामना
करने से रोकना है, जहाँ विदेशियों की आमद के कारण मूलनिवासी आबादी ने अपने अधिकार खो दिए हैं। उन्होंने असम के इतिहास, ब्रिटिश कब्जे और उसके बाद असम द्वारा विदेशियों को स्वीकार किए जाने पर विचार न करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय पीठ की आलोचना की।
असम मुक्ति मोर्चा नेता ने ज़ोर देकर कहा कि संगठन किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर और विष्णु राभा के आदर्शों पर चलता है।
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