Assam: छात्र प्रदर्शन के दौरान वकील की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा

Update: 2026-07-27 13:03 GMT
Guwahati गुवाहाटी: 'ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस' (AILAJ) की असम यूनिट ने सोमवार को गुवाहाटी में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में वकील आरिफ़ुल इस्लाम की गिरफ्तारी की निंदा की। एसोसिएशन का आरोप है कि खुद को प्रैक्टिस करने वाला वकील बताने के बावजूद उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया
एक बयान में, एसोसिएशन ने इस गिरफ्तारी को वकीलों के समुदाय को डराने-धमकाने की कोशिश बताया। उन्होंने इस्लाम की तुरंत रिहाई, उन पर लगे आरोपों को वापस लेने और औपचारिक गिरफ्तारी से पहले आठ घंटे तक बिना किसी स्पष्ट कारण के हिरासत में रखे जाने की घटना की
जांच की मांग की।
इस्लाम को दिसपुर पुलिस स्टेशन के केस नंबर 541/2026 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 61(2), 132, 125, 127(2), 126(2), 196(1), 196(2), 189(2), 191(2) और 152 के तहत दर्ज किया गया था।
एसोसिएशन के अनुसार, यह मामला 23 जुलाई को चाचल ग्राउंड में आयोजित एक विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। यह प्रदर्शन उन युवाओं ने किया था जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के समर्थन में एकजुटता दिखा रहे थे।
एसोसिएशन ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में वकीलों की एक टीम के दखल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
आरोप है कि जब दिसपुर पुलिस ने दोपहर करीब 1 बजे इस्लाम को हिरासत में लिया, तो वे विरोध-प्रदर्शन वाली जगह के पास खड़े थे। बयान में कहा गया है कि उस समय उन्होंने अपनी कोर्ट की पोशाक पहनी हुई थी, खुद को प्रैक्टिस करने वाला वकील बताया और अपना बार काउंसिल पहचान पत्र भी दिखाया।
AILAJ का दावा है कि इस्लाम सिर्फ़ एक दर्शक थे और विरोध-प्रदर्शन को आयोजित करने, उसका नेतृत्व करने, लोगों को जुटाने या उसे फंड देने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
एसोसिएशन ने गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इस्लाम को दोपहर करीब 1 बजे हिरासत में लिया गया था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 48 के तहत जारी नोटिस में उनकी गिरफ्तारी का समय उसी दिन रात 9 बजे दर्ज किया गया।
उन्होंने बीच के इस समय को "बिना किसी स्पष्ट कारण के और गैर-कानूनी हिरासत" बताया, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है। एसोसिएशन ने आगे आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के आधार अटकलों पर आधारित थे और कहा कि जांच के दौरान जांचकर्ता केवल योजना बनाने, लोगों को इकट्ठा करने, फंडिंग और साजिश में इस्लाम की कथित भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे।
AILAJ के अनुसार, गिरफ्तारी के दस्तावेज़ खुद बताते हैं कि गिरफ्तारी के समय ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जो इस्लाम को सीधे तौर पर किसी गंभीर अपराध (कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस) में शामिल दिखाता हो। उसने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण सभा की जगह पर सिर्फ़ मौजूद रहने से कोई अपराध नहीं बनता।
गिरफ्तारी को वकीलों को डराने-धमकाने की कार्रवाई बताते हुए एसोसिएशन ने कहा कि इस घटना से वकील विरोध प्रदर्शन करने वालों या विरोध से जुड़े मामलों में आरोपी अन्य लोगों का पक्ष रखने से हतोत्साहित हो सकते हैं।
उसने तर्क दिया कि ऐसी कार्रवाइयां संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत आरोपी के कानूनी प्रतिनिधित्व के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करती हैं और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता पर हमला हैं।
एसोसिएशन ने इस्लाम की तुरंत रिहाई, उन पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को वापस लेने, 24 जुलाई को दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे के बीच कथित हिरासत की जांच, और इस बात का भरोसा दिलाने की मांग की कि वकीलों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने या उनके मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए हिरासत में नहीं लिया जाएगा या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
AILAJ ने गुवाहाटी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ असम और कानूनी बिरादरी के सदस्यों से भी वकीलों को डराने-धमकाने की कोशिशों का विरोध करने का आह्वान किया और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता, कानून के शासन और शांतिपूर्ण सभा और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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