Assam : बराक घाटी में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन तनावपूर्ण, धारा 163 लागू
Silchar सिलचर: पिछले कुछ दिनों से बराक घाटी के विभिन्न इलाकों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बहुचर्चित वक्फ अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पाथरकांडी और नीलामबाजार में स्थिति तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि श्रीभूमि प्रशासन ने वक्फ अधिनियम के विरोध में एक विशाल रैली के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत इन दो मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार द्विवेदी ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तत्काल प्रतिबंध लागू कर दिए। निषेधाज्ञा में अनधिकृत सभाओं, प्रदर्शनों और अन्य विघटनकारी गतिविधियों पर अगली
सूचना तक प्रतिबंध शामिल है। शनिवार को कछार जिले के सोनाई में हजारों मुसलमानों ने विरोध रैली निकाली। एआईयूडीएफ के पूर्व विधायक और अब कांग्रेस नेता मौलाना अतातुर रहमान मजहरभुइयां ने वक्फ अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने वाला कदम बताया। रविवार को बदरपुर में विभिन्न इस्लामी धार्मिक संगठनों के नेता एकत्रित हुए, जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हाफ़िज़ रशीद अहमद चौधरी, जिन्होंने करीमगंज से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, ने बताया कि कैसे विवादास्पद अधिनियम संविधान द्वारा सुनिश्चित मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। चौधरी ने कहा कि अधिनियम को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाने चाहिए।