Assam असम : बेहतर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों को बनाए रखने के प्रयास में, कामरूप जिला प्रशासन ने पूरे जिले में “सीटबेल्ट/हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं” नियम लागू किया है।20 नवंबर को कामरूप के जिला आयुक्त देबा कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में कोई भी पेट्रोल पंप स्टेशन या फिलिंग स्टेशन किसी भी कार चालक या दोपहिया सवार को ईंधन नहीं बेचेगा या रिफिल नहीं करेगा, जिसने सीटबेल्ट या हेलमेट नहीं पहना हो, और किसी भी कार चालक या दोपहिया सवार को जो पेट्रोल पंप स्टेशन या फिलिंग स्टेशन में विपरीत दिशा में ड्राइविंग करके प्रवेश करता है।
मोटर वाहन अधिनियम का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अपने ईंधन आउटलेट में डीवीआर के साथ अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ईंधन खरीदारों की फुटेज स्पष्ट रूप से दिखाई दे।कामरूप जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों/फिलिंग स्टेशनों पर कार चालक या दोपहिया ईंधन खरीदारों की उचित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दस दिनों की अवधि भी निर्धारित की है।
इसके अतिरिक्त, कामरूप जिला प्रशासन ने सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को जिले के भीतर पेट्रोल पंपों या फिलिंग स्टेशनों की फुटेज की जांच करने और डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया है। सर्कल अधिकारियों को भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि ट्रैफ़िक उल्लंघनकर्ताओं को ईंधन बेचते पाए जाने वाले पेट्रोल पंपों पर कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 (2) के तहत जारी किया गया है और अगले नोटिस तक प्रभावी रहेगा।