Tezpur तेजपुर: तेजपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त पत्र के मद्देनजर, जिसमें विश्वविद्यालय के सामने शराब और पदार्थों की अवैध बिक्री का आरोप लगाया गया है और मामले की गंभीरता पर विचार करने के बाद,
जिला मजिस्ट्रेट देव कुमार मिश्रा ने सीओटीपीए अधिनियम, 2003 की धारा 6 (बी) के अनुपालन में तेजपुर विश्वविद्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, सिगरेट, शराब आदि मादक पदार्थों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है और अगले आदेश तक लागू रहेगा। इसके अलावा, आदेश का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा।