Tezpur तेजपुर: लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना के दिन 4 जून 2024 को देखते हुए सोनितपुर के जिला आयुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी और 11-सोनितपुर एचपीसी के रिटर्निंग अधिकारी देबा कुमार मिश्रा ने एक आदेश जारी कर सोनितपुर जिले में मतगणनाCounting of votes की प्रक्रिया समाप्त होने तक इस दिन को "शुष्क दिवस" घोषित किया है,
जिसमें पुनर्मतदान का दिन भी शामिल है। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान सोनितपुर जिले में सभी सरकारी लाइसेंस प्राप्त आईएमएफएल IMFL खुदरा ऑफ/ऑन दुकानें, होटल, क्लब, कंट्री स्पिरिट खुदरा दुकानें, आईएमएफएल थोक गोदाम और कंट्री स्पिरिट थोक गोदाम बंद रहेंगे।
इस अवधि के दौरान क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी शराब की बिक्री, कब्जा या वितरण, मादक, किण्वित, मादक या इसी तरह की अन्य प्रकृति के पदार्थों को देना या वितरित करना सख्त वर्जित है। यह आगे उल्लेख किया गया है कि आदेश के किसी भी उल्लंघन से असम आबकारी अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निपटा जाएगा।