Assam news : पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पर जिला सलाहकार समिति की बैठक दीमा हसाओ में आयोजित
HAFLONG हाफलोंग: गर्भावस्था के दौरान लिंग का चयन या निर्धारण करने पर रोक लगाने वाले पीसी-पीएनडीटी अधिनियम पर जिला सलाहकार समिति की बैठक डॉ. मरीना एल. चांगसन, अपर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (एफडब्ल्यू)-सह-जिला समुचित प्राधिकारी पीसी-पीएनडीटी अधिनियम दीमा हसाओ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को अपर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (एफडब्ल्यू), हाफलोंग के कार्यालय कक्ष में हुई।
अध्यक्ष ने जिला सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से सतर्क रहने और गर्भवती महिलाओं पर अल्ट्रासाउंड करने वाले यूएसजी क्लीनिकों के कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने की अपील की।
वर्तमान में, दीमा हसाओ में पांच यूएसजी क्लीनिक कार्यरत हैं। अभी तक, गर्भवती मां के पति या अभिभावक द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच के संबंध में कोई रिपोर्ट या उदाहरण नहीं मिला है। बैठक में मौजूद रहे हाफलोंग सिविल अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नेनेई ह्रांगखोल और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जॉयस डोंगेल ने कहा कि दीमा हसाओ में अभी तक पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
समिति ने दीमा हसाओ के लोगों से अपील की कि वे किसी भी उद्देश्य से अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने से बचें। गर्भवती महिला के पति या अभिभावक को भ्रूण का लिंग बताने से बचने के लिए सोनोग्राफरों की भी सराहना की गई।
बैठक में स्त्री रोग विशेषज्ञ एचसीएच डॉ. नेनेई ह्रांगखोल, शिशु रोग विशेषज्ञ, एचसीएच डॉ. जॉयस डोंगेल, हाफलोंग के अधिवक्ता सुमित दास और चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे।