Assam : नागांव प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले प्रतिबंध लगाए

Update: 2025-04-05 06:09 GMT
Nagaon नागांव: आगामी 7 मई को होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर नागांव जिला प्रशासन ने जिले भर में 163 बीएनएसएस के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। नागांव के जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार शाह ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक बैठकें, जुलूस या रैलियां आयोजित करने, लाउडस्पीकर का उपयोग करने या भड़काऊ भाषण देने सहित कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, आपत्तिजनक सामग्री वाले पोस्टर या बैनर प्रदर्शित करना, बिना अनुमति के जनता से धन या दान एकत्र करना,
आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या खतरनाक हथियार ले जाना, अनधिकृत सार्वजनिक सभा या बैठकें आयोजित करना आदि। आदेश में लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र धारकों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने की भी आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रतिबंध कानून प्रवर्तन कर्मियों, छात्रों, सरकारी कर्मचारियों या ड्यूटी पर राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों पर लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, पूजा स्थलों पर धार्मिक समारोहों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है, बशर्ते अधिकारियों को पूर्व सूचना दी जाए। एक आधिकारिक प्रेस नोट में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगली सूचना तक लागू रहेगा।
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