Morigaon मोरीगांव: मोरीगांव पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दो लोगों, मोरीगांव सदर थाना के कुमुरागुड़ी गांव के प्रदीप कोंवर उर्फ केरकन और लहरीघाट थाना के दतियालबाड़ी गांव के हजरत अली को 20 साल के कठोर कारावास और क्रमशः 20,000 और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी प्रदीप कोंवर के खिलाफ छह साल पहले इलाके की एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप
में मोरीगांव सदर थाने में संख्या 405/2018 के तहत मामला दर्ज किया गया था. लहरीघाट के दतियालबाड़ी गांव के आरोपी हजरत अली के खिलाफ तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में लहरीघाट थाने में धारा 729/2021 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.