मोरीगांव: मोरीगांव पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अमर मंडल को आईपीसी की धारा 376 के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दो साल पहले मोरीगांव पुलिस स्टेशन में धारा 440/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था। धारा 7/2024 के तहत कानूनी सुनवाई के बाद आरोपी को पोक्सो कोर्ट मोरीगांव ने दोषी करार दिया।