Assam : हाफलोंग में मवेशी संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन पर बैठक आयोजित
Haflong हाफलोंग: असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार गोमांस के वध, परिवहन और बिक्री के बारे में चर्चा के लिए गुरुवार को डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीसी ए.के. इलियास एन अहमद, एसीएस ने की, जबकि अन्य उपस्थित थे अतिरिक्त एसपी लुइट तालुकदार, एपीएस पशु चिकित्सा अधिकारी, डीआईपीआरओ और हाफलोंग नगरपालिका बोर्ड और अन्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि। सरकार के निर्देश के अनुसार होटलों और रेस्तरां को गोमांस या किसी भी गोमांस उत्पाद को बेचने के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होती है। आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से गोमांस के परिवहन, वध या बिक्री की अनुमति के लिए लिखित आवेदन का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 राज्य में सभी मवेशियों के परिवहन, वध और गोमांस और गोमांस उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करता है