असम Assam : असम के कामरूप जिले की एक अदालत ने 5 जुलाई को एक व्यक्ति को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकुल चेतिया ने प्रताप दास की हत्या के लिए तपन काकोटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो परिवारों के बीच झगड़े के बाद दोषी ने दास की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।दोनों कमालपुर थाना क्षेत्र के बोका गांव के रहने वाले थे।
अदालत ने आठ साल तक मामले की सुनवाई की, जिसके बाद सजा सुनाई गई।काकोटी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।